आपको बता दे कि जौनपुर विशेष न्यायाधीश (दलित अधिनियम) अनिल कुमार यादव की अदालत ने खुटहन थाना क्षेत्र के डिहिया हैदरपुर गांव में 26 वर्ष पूर्व जानलेवा हमला कर घायल कर दिया गया था,जिसमें चार आरोपितों को हत्या के प्रयास में दोषी पाते हुए 3 वर्ष 9 माह का कारावास एवं प्रत्येक को ₹15,000 का अर्थदंड की सजा सुनाया गया है। एक पक्ष के अनुसार वादी बुद्धू ने मुकदमा दर्ज कराया था कि 13 अगस्त 1998 को सुबह 6:00 बजे उसका भाई शंकर सूअर चराते हुए राधेश्याम सिंह के घर के पास चला गया। इसी से नाराज होकर राधेश्याम, उसके भाई देवेंद्र सिंह, राधेश्याम के पुत्र राहुल व विनीत जाति सूचक शब्दों से अपमानित करते हुए शंकर को मार पीटकर घायल कर दिया। शंकर के चिल्लाने पर भाई नखडू व अन्य लोग वहां पहुंचे। राधेश्याम ने अपनी लाइसेंसी बंदूक से फायर कर दिया जिससे नखड़ू भी घायल हो गए। पुलिस ने इस मामले में चार्जशीट दाखिल किया। शासकीय अधिवक्ता सुनील अस्थाना एवं रघुवंश सहाय के द्वारा परीक्षित कराए गए गवाहों के बयान व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के पश्चात अदालत ने चारों आरोपियों को दोषी पाते हुए उक्त दंड से दंडित किया, तो वहीं क्रॉस केस में शंकर, लखन, बुद्ध व बड़ेलाल को भी मारपीट,आगजनी कर घायल करने का दोषी पाते हुए 2 वर्ष के कारावास एवं ₹14,000 अर्थदंड की सजा सुनाया है।
Jaunpur News : जौनपुर में 26 साल पहले हुई जानलेवा हमले के मामले में आठ लोगों को सुनाई गई सजा एवं अर्थदंड
Avp News24 is one of the leading Hindi News Portal of Uttar Pradesh. Avp News24 brings you latest news in Hindi.
शनिवार, मार्च 30, 2024
जौनपुर न्यूज़। यूपी के जनपद जौनपुर अन्तर्गत खुटहन थाना क्षेत्र के हैदरपुर गांव में 26 साल पहले हुए मारपीट, हत्या की कोशिश, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग, आगजनी आदि अन्य मामलों को लेकर दोनों पक्षों से आठ लोगों को जौनपुर न्यायालय ने दोष सिद्ध कर तीन वर्ष से अधिक की सज़ा एवं जुर्माना लगाया है,यह सजा दोनों पक्षों से चार-चार लोगों को सुनाई गई गई।