जौनपुर: अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट, उमेश कुमार द्वितीय की अदालत ने पवांरा निवासी 14 वर्षीय पीड़िता से दुष्कर्म के दोषी, बिहार निवासी मजदूर अंकित कुमार को 20 वर्ष की सजा और 50,000 रुपये जुर्माना देने का आदेश सुनाया। जुर्माने की धनराशि पीड़िता को दी जाएगी।
मामला 21 अप्रैल 2022 का है, जब पीड़िता के पिता ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। तहरीर के अनुसार, उसी दिन रात 10:00 बजे पिता अपने पुत्र की तबीयत खराब होने के कारण इलाज के लिए मछलीशहर गए थे। पीड़िता घर पर अकेली थी। रात करीब 1:30 बजे लौटने पर पिता ने देखा कि उनकी बेटी रो रही थी। पूछने पर पीड़िता ने बताया कि घर के पास काम करने वाला मजदूर अंकित कुमार रात में घर आया और उसका मुंह दबाकर पुलिया के नीचे ले गया। वहां उसके साथ दुष्कर्म किया।
पुलिस ने विवेचना कर केस डायरी कोर्ट में दाखिल की। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अंकित कुमार को दोषी पाया।