जौनपुर। जिला पूर्ति अधिकारी ने अवगत कराया है कि क्षेत्रीय पूर्ति निरीक्षक, शाहगंज द्वारा 30 जुलाई को संदीप कुमार पुत्र सुभाषचन्द्र, उचत दर विक्रेता ग्राम- लतीफपुर, विकास खंड एवं तहसील-शाहगंज के दुकान का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान विक्रेता की उचित दर दुकान में कुल 30.90 कुं० गेहूँ, 46.15 कुं० चावल एवं 0.57 कुं० चीनी का स्टॉक कम पाया गया, जिसके सम्बन्ध में पूछताछ करने पर विक्रेता द्वारा कोई समुचित उत्तर नहीं दिया गया। उक्त आशय की आख्या जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गयी। जिस पर जिलाधिकारी द्वारा उक्त कोटेदार के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत अभियोग अभियोग पंजीकृत कराने का आदेश पारित किया गया। जिलाधिकारी के उक्त आदेश के अनुपालन में ग्राम-लतीफपुर के कोटेदार संदीप कुमार पुत्र सुभाषचन्द्र के विरूद्ध 30 जुलाई को थाना-खेतासराय में क्षेत्रीय पूर्ति निरीक्षक शिवशंकर द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दिया गया है एवं विक्रेता के दुकान का अनुबन्ध-पत्र निलम्बित करते हुए विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है।
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