जौनपुर। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के अन्तर्गत थाना सुरेरी में अभियुक्तगण द्वारा तत्कालीन थाना प्रभारी सुरेरी की हत्या का अपराध कारित करने के सम्बन्ध में जनपदीय पुलिस/मानीटरिंग सेल की प्रभावी कार्यवाही एवं सम्यक पैरवी से अभियुक्तगण प्रत्येक को आजीवन कारावास एवं 10,000/- रुपये (कुल मिलाकर 90,000/-) के अर्थदण्ड एवं 06 वर्ष के सश्रम कारावास से दण्डित किया गया। अभियुक्तगण द्वारा तत्कालीन थाना प्रभारी सुरेरी की हत्या का अपराध कारित करने के सम्बन्ध में वादी की लिखित तहरीर पर थाना सुरेरी में मु0अ0सं0-59/1985, धारा- 147, 148, 302/149, 307/149,332/149, 225/149, 379/411 भादवि 25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत हुआ। विवेचना तत्परता से गुणवत्ता कायम रखते हुए अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शनअभियान के अन्तर्गत् पुलिस अधीक्षक कुशल निर्देशन तथा अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के कुशल नेतृत्व- एवं क्षेत्राधिकारी मड़ियाहूँ के निकट पर्यवेक्षण में जनपदीय पुलिस/मानीटरिंग सेल द्वारा उक्त मुकदमें में प्रभावी पैरवी एवं सम्यक कार्यवाही की गयी, जिसके परिणामस्वरुप 31.07.2024 को न्यायालय सत्र न्यायाधीश, द्वारा अभियुक्तगण मानिकचन्द्र, जयप्रकाश, ओमप्रकाश, उत्तम, श्रीराम, मोहन, करैला उर्फ नबीउल्ला, रज्जब, जल्ला को आरोपित धारा- 147, 148, 302, 332, 325 सपठित धारा- 149 भादवि के अन्तर्गत दोषसिद्ध करते हुए अभियुक्तगण प्रत्येक को आजीवन कारावास एवं 10,000/- रुपये (कुल मिलाकर 90,000/-) के अर्थदण्ड एवं 06 वर्ष के सश्रम कारावास से दण्डित किया गया।
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