जौनपुर: अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम सुरेंद्र प्रताप यादव की अदालत ने सराय ख्वाजा थाना क्षेत्र में 6 वर्ष पूर्व घर में घुसकर विवाहिता को धमकी देकर दुष्कर्म करने के आरोपी युवक को 10 वर्ष के कारावास व 14,000 रूपए अर्थदंड से दंडित किया।
अभियोजन कथानक के अनुसार, सरायख्वाजा थाना क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने अभियोग पंजीकृत करवाया कि दिनांक 21 जुलाई 2019 को वह अपनी साइकिल की दुकान बंद करके रात 9:00 बजे अपने घर पहुंचा तो उसकी पत्नी बहुत परेशान व बदहवास थी। उसने बताया की रात 8:00 बजे राहुल उसके कमरे में घुस आया और उसका मुंह बंद करके उसे तथा उसके पति को जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। उसने 100 नंबर पुलिस को बुलाया था किंतु बरसात होने की वजह से रात में थाने नहीं गया। दूसरे दिन 22 जुलाई 2019 को वह मुकदमा पंजीकृत करवाया।
न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनने व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के पश्चात आरोपी युवक को दुष्कर्म के आरोप में दोषसिद्ध पाते हुए 10 वर्ष के कारावास व 14000 रूपए अर्थदंड से दंडित किया।