जौनपुर। नगर मजिस्ट्रेट के निर्देशन में 29 जुलाई से सड़कों/ नाली/ नाला/ पटरियों/ सार्वजनिक भूमियों पर किये गये स्थायी अतिक्रमण के विरूद्ध अभियान चलाया जाना है। नगर पालिका परिषद सीमान्तर्गत समस्त सम्मानित जनता को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि 29 जुलाई से पूर्व सड़कों/नाली/नाला / पटरियों/ सार्वजनिक भूमियों पर किये गये स्थायी अतिक्रमण स्वयं हटा लें। अन्यथा अभियान के दौरान पालिका द्वारा हटाये जाने पर अतिक्रमणकर्ता पर जुर्माना अधिरोपित करते हुए जुर्माना की राशि तत्काल वसूल किया जायेगा। नालियों पर अस्थायी जाली बड़ी दुकान के सामने छः फीट व छोटी दुकान के सामने तीन फीट तक रखी जा सकती है। यह जानकारी नगर पालिका परिषद द्वारा प्रेस को जारी विज्ञप्ति में दी गई है।
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