जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश अपर्णा देव की अदालत ने एक पुराने गैर इरादतन हत्या के प्रयास के मामले में तीन को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक दोषी पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
बता दे कि यह मामला महराजगंज थाना क्षेत्र के सरसरा गांव का है। 19 फरवरी 2006 की शाम करीब 6 बजे गांव के निवासी राज बहादुर यादव और उनकी पत्नी कलावती पर लाठी-डंडों से हमला किया गया था। हमले में उन्हें गंभीर चोटें आई थीं। आरोप था कि गांव के ही लाल बहादुर यादव, उनकी पत्नी शकुंतला और रामफेर की पत्नी उर्मिला ने मिलकर दंपती को पीटा था।
घटना के बाद शुरुआत में पुलिस ने एनसीआर दर्ज की थी, बाद में चोटों की गंभीरता के आधार पर धारा में बदलाव किया गया। मामले की विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस ने केस डायरी अदालत में प्रस्तुत की। मामले की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलों को ध्यानपूर्वक सुनने के बाद अदालत ने तीनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए 5-5 साल की सजा सुनाई और साथ ही सभी दोषियों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

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