जौनपुर। प्रदेश सरकार की 'जीरो पॉवर्टी अभियान' के तहत जनपद-जौनपुर में गरीब और जरूरतमंद परिवारों को विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने का कार्य तेजी से जारी है। इसी क्रम में शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चन्द्र की अध्यक्षता में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें अभियान के अंतर्गत चिन्हित 10 अंत्योदय/पात्र गृहस्थी राशन कार्डधारकों को राशन कार्ड की प्रति और मिठाई प्रदान की गई।
कार्यक्रम में लाभ पाने वालों में सुनीता पत्नी भोलेनाथ सिंह, मालती पत्नी रामवचन, फातमा खातून पत्नी रियाज, मिन्ता पत्नी भैयालाल, रेखा पत्नी विनोद, रेनू गौतम पत्नी अनिल कुमार सहित अन्य लाभार्थी शामिल रहे। इन सभी को राशन कार्ड की प्रतियां दी गईं और कार्यक्रम की खुशी में उन्हें मिठाई भी वितरित की गई।
दिव्यांगों को पेंशन से जोड़े जाने का निर्देश
इस अवसर पर जिलाधिकारी ने दिव्यांग कल्याण अधिकारी को निर्देशित किया कि चिन्हित लाभार्थियों में जो दिव्यांग हैं, उनका मेडिकल बोर्ड से परीक्षण कराया जाए। यदि वे पात्र पाए जाते हैं तो उन्हें दिव्यांग पेंशन योजना से भी जोड़ा जाए, ताकि उन्हें अधिकतम लाभ मिल सके।
3956 परिवारों को मिल चुका लाभ, बाकी पर काम जारी
जिलाधिकारी ने जानकारी दी कि जनपद में अब तक अभियान के तहत चिन्हित 4675 निर्धनतम परिवारों में से 3956 को अंत्योदय या पात्र गृहस्थी राशन कार्ड जारी कर दिए गए हैं। शेष लाभार्थियों के लिए भी कार्य तेजी से चल रहा है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि शेष कार्ड निर्गत कर वितरण की प्रक्रिया जल्द से जल्द पूर्ण कराई जाए।
हर ग्राम में 25 निर्धनतम परिवारों की पहचान
जिलाधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दूरदर्शी सोच के तहत इस अभियान में प्रत्येक ग्राम पंचायत में 25 निर्धनतम परिवारों की पहचान की गई है, जो अभी तक सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित थे। अब इन्हें आवास, पेंशन, राशन कार्ड, आयुष्मान भारत कार्ड और श्रमिक कल्याण योजनाओं का लाभ दिया जाएगा।
साथ ही पात्र युवाओं को मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना के तहत रोजगार से जोड़ने का कार्य भी किया जाएगा। यह अभियान जनपद के सबसे पिछड़े और उपेक्षित परिवारों को मुख्यधारा में लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कार्यक्रम में मौजूद अधिकारियों ने अभियान को सफल बनाने हेतु अपनी प्रतिबद्धता जताई और आश्वस्त किया कि शासन की मंशा के अनुरूप कोई भी पात्र परिवार लाभ से वंचित नहीं रहेगा।