जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम सुरेंद्र प्रताप यादव की अदालत ने सात साल पुराने दुष्कर्म के मामले में दोषी को कड़ी सजा सुनाई है। मुंगरा बादशाहपुर थाना क्षेत्र की एक विकलांग युवती से दुष्कर्म करने के आरोपी वृद्ध रामचंद्र बिन्द को न्यायालय ने दोषी करार देते हुए 12 वर्ष के सश्रम कारावास और 15 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया।
अभियोजन के मुताबिक, घटना 8 अक्टूबर 2018 की है जब पीड़िता घर में अकेली थी। उसी दौरान पड़ोस में रहने वाला रामचंद्र बिन्द जबरन घर में घुस आया और युवती से छेड़छाड़ करने लगा। पीड़िता के शोर मचाने पर आरोपी भागने लगा लेकिन आस पास के लोगों ने उसे पकड़ लिया जिसके बाद थाने आए।
पीड़िता ने बयान में बताया कि रामचंद्र ने उसे जान से मारने की धमकी देकर जबरन दुष्कर्म किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से अधिवक्ता मंजीत कौर ने न्यायालय में गवाहों और दस्तावेजों के जरिए मजबूत पक्ष रखा। गवाहों के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों की गहन जांच-पड़ताल के बाद अदालत ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत दोषी पाते हुए 12 वर्ष के सश्रम कारावास और 15,000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया।