Jaunpur News: यूपी के जनपद जौनपुर के सुजानगंज क्षेत्र की 16 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म के दोषी राहुल यादव को अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट उमेश कुमार द्वितीय की अदालत ने शुक्रवार को उम्र कैद व 50,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
5 नवंबर 2020 की रात बगीचे व घर में दुष्कर्म का आरोप
वादी के अनुसार, घटना 5 नवंबर 2020 की रात की है। पीड़िता की मां ने आरोपी राहुल यादव के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, जिसमें उसने आरोप लगाया कि आरोपी ने उसकी बेटी को बहला-फुसलाकर बगीचे में बुलाया और वहां उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद आरोपी ने अपने घर ले जाकर भी दुराचार किया और फिर उसे ननिहाल में छोड़ दिया।
दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद की सजा
पीड़िता ने घटना के बारे में सारी बाते अपने परिवार को बताया, पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल कराया व मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज हुआ। पुलिस ने विवेचना करके कोर्ट में केस डायरी दाखिल किया। सरकारी वकील ने कोर्ट में गवाहों का बयान अंकित कराया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी राहुल यादव को दुष्कर्म का दोषी करार देते हुए उसे उम्रकैद की सजा सुनाई और 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।