जौनपुर। होली के त्योहार पर कानून-व्यवस्था बनाए एवं लोक शान्ति बनाये रखने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। जिला मजिस्ट्रेट ने संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम-1910 की धारा-59 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जनपद की सभी शराब और मादक पदार्थों की दुकानों को बंद रखने का आदेश दिया है।
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जिला मजिस्ट्रेट के आदेशानुसार, जनपद की देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर, मॉडल शॉप, भांग, ताड़ी, एफएल-2, एफएल-2बी, सीएल-2 सहित सभी अनुज्ञापनों को 14 मार्च को शाम 4 बजे तक बंद रखा जाएगा। प्रशासन का कहना है कि इस कदम से लोक शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में मदद मिलेगी। अनुज्ञापनों को बन्द रखने के लिए संबंधित अनुज्ञापियों को नियमानुसार कोई प्रतिफल देय नही होगा।
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