जौनपुर न्यूज़: यूपी के जौनपुर जिले के कई गांवों और तहसीलों के नक्शे और खसरे रिकॉर्ड रूम से गायब होने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने जिलाधिकारी से यह स्पष्ट करने को कहा है कि आखिर किन परिस्थितियों में गांव, तहसील और जिले का नक्शा रिकॉर्ड रूम में उपलब्ध नहीं है। कोर्ट ने जिलाधिकारी से दो सप्ताह के भीतर पूरी जानकारी मांगी है।
वही कोर्ट ने याचिका को सुनवाई के लिए 18 अक्टूबर को पेश करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव ने श्याम कन्हैया की जनहित याचिका पर दिया है।बता दे कि याचिकाकर्ता का कहना है कि नक्शे और खसरे रिकॉर्ड रूम में न होने के चलते जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा-30 के तहत दायर अर्जियों का निपटारा नहीं कर पा रहे हैं, जिससे लोगों को गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गौरतलब है कि धारा-30 के तहत जिलाधिकारी को यह जिम्मेदारी देती है कि वह नक्शों और खसरों का उचित रखरखाव करें और समय-समय पर उसमें किसी त्रुटि, संशोधन या विलोपन को ठीक करें। इस मामले को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया है और जिलाधिकारी से स्पष्ट रिपोर्ट मांगी गई है।
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