जौनपुर। क्षेत्रीय पूर्ति निरीक्षक, खुटहन द्वारा 05 अगस्त को रामअधार उचित दर विक्रेता ग्राम-काजीशाहपुर, विकास खंड-खुटहन, तहसील-शाहगंज के दुकान का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान विक्रेता की उचित दर दुकान में कुल 16.66 कुं० गेहूँ, 45.46 कुं० चावल (माह-अगस्त 2024 के उठान किये गये खाद्यान्न की मात्रा) का स्टॉक कम पाया गया, जिसके सम्बन्ध में पूछताछ करने पर विक्रेता द्वारा कोई समुचित उत्तर नहीं दिया गया। उक्त आशय की आख्या जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गयी। जिस पर जिलाधिकारी द्वारा उक्त कोटेदार के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत अभियोग अभियोग पंजीकृत कराने का आदेश पारित किया गया। जिलाधिकारी के उक्त आदेश के अनुपालन में ग्राम-काजीशाहपुर के कोटेदार रामअधार के विरूद्ध 06 अगस्त को थाना-खुटहन में क्षेत्रीय पूर्ति निरीक्षक श्री आशुतोष सिंह द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दिया गया है एवं विक्रेता के दुकान का अनुबन्ध-पत्र निलम्बित करते हुए विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है।
पढ़ें अपने जिले की हर विश्वसनीय और ताज़ा खबर सबसे पहले – सिर्फ
Avp News24 पर
Google News को फॉलो करें -
Click Now
WhatsApp चैनल से जुड़े -
Click Now
X (Twitter) पर फॉलो करें -
Click Now