बता दे कि इस महत्वपूर्ण बैठक में ड्रोन/कैमरे के उपयोग से संबंधित कानून और नियमों की जानकारी दी गई। थानाध्यक्ष ने बताया कि बिना अनुमति के ड्रोन उड़ाना कानूनन अपराध है, इसलिए सभी संचालकों को स्थानीय प्रशासन से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। उन्होंने यह भी कहा कि धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक कार्यक्रमों में ड्रोन का प्रयोग केवल प्रशासन की पूर्व स्वीकृति के बाद ही किया जा सकेगा।
थानाध्यक्ष ने संचालकों को सुरक्षा की दृष्टि से ड्रोन संचालन के दौरान सावधानी बरतने और भीड़-भाड़ वाले इलाकों में बिना आदेश ड्रोन न उड़ाने की हिदायत दी। साथ ही, किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तत्काल पुलिस को देने का निर्देश दिया गया। बैठक के दौरान पुलिस अधिकारियों ने संचालकों से संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं और सुझावों को भी सुना और भरोसा दिलाया कि प्रशासन हर संभव सहयोग करेगा। कार्यक्रम में स्थानीय पुलिसकर्मी, ड्रोन/कैमरा संचालक और क्षेत्र के सम्मानित लोग उपस्थित रहे।

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